Home
मण्डल द्वारा वर्ष 2004 से संचालित प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक अथवा पंजीकृत पुरूष निर्माण श्रमिक की पत्नि की प्रसूति होने पर प्रसूति हितलाभ दिए जाने का प्रावधान है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिपत्र दिनांक 24 मई 2018 अनुसार यह योजना मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता येाजना में समाहित की गई है। म.प्र. राजपत्र में प्रकाषित अधिसूचना दिनांक 13.07.2018 द्वारा मण्डल की प्रसूति सहायता योजन मुख्यमंत्री जनकल्याण प्रसूति सहायता योजना के अनुसार प्रवर्तित करने का प्रावधान किया गया है। अद्यतन स्थिति में योजना मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के मापदण्डों के अनुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
पात्रता - वैध परिचय पत्र धारी महिला श्रमिक (प्रसूति होने पर)
वैध परिचय पत्र धारी पुरूष निर्माण श्रमिक (पत्नि की प्रसूति पर)
हितलाभ - प्रसूति सहायता के रूप में राषि रूपये 16 हजार दो किश्तों में देय।
विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी/संस्था प्रभारी, सिविल अस्पताल/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक/अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय