पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों कों राज्य शासन की जननी सुरक्षा योजना, दीनदायल अंत्योदय
उपचार योजना, राज्य/जिला बीमारी सहायता निधि, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले
पंजीबद्ध असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, शासन के अन्य कोई
जीवन बीमा, स्वास्थ्य सहायता योजना जिसमे पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों की पात्रता आती
हो, लाभ प्राप्त होते हैं! इन योजनाओं के प्रावधान अनुसार संबन्धित विभाग द्वारा देय
लाभ प्राप्त न होने की दशा मे मण्डल द्वारा समकक्ष लाभ देय हैं!